सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005की धारा 5 और 19 के अनुसार, निम्नलिखित सार्वजनिक प्राधिकारी हैं:
I. जन सूचना अधिकारी
श्री एस. एम हफीज अली, आचार्य प्रशासन, इरिसेट, तरनाका रोड, सिकंदराबाद - 500 017फोन नंबर: 070-89809 (रेलवे), 040-27820090 (बीएसएनएल) फैक्स नंबर: 040-27823922 (बीएसएनएल)
II. सहायक लोक सुचना अधिकारी
श्री टी. टी. आनंद, निदेशक के कार्यकारी सहायक, इरिसेट, तरनाका रोड, सिकं.- 017
फोन नंबर: 070-89842 (रेलवे), 040-27789842 (बीएसएनएल) फैक्स नंबर: 040-27823922 (बीएसएनएल)
III. अपीलीय प्राधिकारी/अधिकारी
श्री लोकेष विष्नोइ, डीन, इरिसेट, तरनाका रोड सिकंदराबाद - 500 017
फोन नंबर: 070-89802 (रेलवे), 040-27822073 (बीएसएनएल) फैक्स नंबर: 040-27822073 (बीएसएनएल)
IV. लेखा अधिकारी - प्रमुख वित्त सलाहकार / द.म.रे / सिकं. / रेलनिलयम, सिकंदराबाद -
500 017 को संदर्भित किया जाए ।
भारत सरकार, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचित सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 1 से 5 तकअधिसूचना संख्या 34012/8 (एस/2005-स्था। (बी) दिनांक 16 सितंबर, 2005 के तहत नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत के लिए विनियमन) नियम, 2005 कहा जा सकता है (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. परिभाषाएँ - नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(क) 'अधिनियम' का अर्थ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005है;
(ख) 'धारा' का अर्थ है अधिनियम की धारा
(ग) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग यहां किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित और परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।
3. धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उचित रसीद के बदले नकद के रूप में दस रुपये का आवेदन शुल्क या जन प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के साथ होगा।
4. धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए शुल्क होगा:
उचित रसीद पर नकद के रूप में या जन प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाता है: -
(क) बनाए गए या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए -4 या ए -3 आकार के पेपर में) के लिए
दो रुपये;
(ख) बड़े आकार के कागज में एक प्रति का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य
(ग) नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या कीमत; तथा
(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, और उसके बाद
प्रत्येक पंद्रह मिनट (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क
5. धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, उचित रसीद के बदले में नकद के रूप में या लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा: -
(क) डिस्केट या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए पचास रुपये प्रति डिस्केट
या फ्लॉपी; तथा
(ख) मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित
मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरण के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ दो रुपए
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